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समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 7 फरवरी से शुरू होगी पंजीयन की प्रक्रिया, बनाए गए 3186 केंद्र : गोविंद सिंह राजपूत

03 फ़र, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
Minister Govind Singh Rajpoot

Minister Govind Singh Rajpoot

Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

भोपाल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू होगी। किसानों के पास 7 मार्च तक पंजीयन कराने का मौका होगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें।

खाद्य मंत्री के मुताबिक किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपए अधिक है।

 

पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र और सहकारी समितियों व सहकारी विपणन संस्थाओं की ओर से संचालित पंजीयन केंद्र पर की गई है।

 

यहां उपलब्ध है पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों की ओर से संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिए 50 रुपए से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

 

इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी 

. सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था की ओर से संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग की ओर से किया जाएगा। पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जाएगा।

 

. किसान की ओर से समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी वजह से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। 

 

. किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।

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