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साल खत्म होने से पहले निपटा लें ये 4 बड़े काम, वरना जेब पर पड़ेगा सीधा असर

27 दिस, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
साल खत्म होने से पहले निपटा लें ये 4 बड़े काम, वरना जेब पर पड़ेगा सीधा असर

साल खत्म होने से पहले निपटा लें ये 4 बड़े काम, वरना जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

नई दिल्ली। नया साल आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और अगर आपने अभी तक अपने जरूरी काम नहीं निपटाए तो 1 जनवरी से आपको सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गाड़ी खरीदनी हो या निवेश का प्लान बनाना, आधार-पैन लिंक करना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना – इन सभी कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में बेहतर है कि नए साल से पहले ये चारों काम निपटा लें और फायदे में रहें।


1. पांच दिन तक सस्ती गाड़ी खरीदने का मौका

अगर आप नई कार लेने का मन बना रहे हैं तो देर मत कीजिए। मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसी बड़ी ऑटो कंपनियां 1 जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने वाली हैं। MG मोटर ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है।

इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से MG ने अपनी कारों की कीमत करीब 2% तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि MG हेक्टर जैसी कार अब करीब 38 हजार रुपए तक महंगी हो जाएगी। वहीं लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और BMW ने भी 2 से 3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदने पर आपको हजारों रुपए की बचत हो सकती है।


2. स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश का आखिरी सुनहरा मौका

सरकार 31 दिसंबर तक छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकती है। इसमें पोस्ट ऑफिस की कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। 5 दिसंबर को RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया था। रेपो रेट घटने से बैंकों को पैसा सस्ता मिलता है, जिससे FD और स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें भी घट जाती हैं। सरकार हर तिमाही (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर) में इन दरों की समीक्षा करती है। इसलिए अगर आप PPF, NSC या किसी और स्कीम में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो 31 दिसंबर से पहले निवेश कर लें, ताकि ज्यादा ब्याज का फायदा मिल सके।


3. आधार-पैन लिंक नहीं किया तो पैन हो जाएगा इनएक्टिव

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उनके लिए 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन इनऑपरेटिव यानी बंद हो सकता है।

पैन इनएक्टिव होने पर आप न तो ITR फाइल कर पाएंगे, न ही कोई पेंडिंग रिफंड ले सकेंगे। बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और शेयर से जुड़े कई जरूरी काम भी अटक जाएंगे।


4. ITR फाइल नहीं किया तो रिफंड भूल जाइए

अगर आपने वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। लेकिन टैक्स एक्सपर्ट सीए आनंद जैन (इंदौर) के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड क्लेम नहीं हो पाएगा और वह रकम सरकार के खाते में चली जाएगी।

लेट फीस इस तरह लगेगी—

इनकम 5 लाख से कम: 1,000 रुपए

इनकम 5 लाख या उससे ज्यादा: 5,000 रुपए

अगर आप ITR-U फाइल करते हैं तो अतिरिक्त पेनल्टी देनी होगी—

12 महीने के अंदर: टैक्स का 25% ज्यादा

24 महीने के अंदर: टैक्स का 50% ज्यादा

36 से 48 महीने के अंदर: 60% से 70% तक ज्यादा टैक्स


इसलिए 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

साल खत्म होने से पहले ये चारों काम निपटाकर आप कार की बढ़ती कीमत, घटते ब्याज और टैक्स की झंझट से खुद को बचा सकते हैं।

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