
भोपाल। बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त कर, अब जिला से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को “बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी” के रूप में अधिसूचित किया है। बाल विवाह रोकने के लिए अब एक मजबूत और त्रि-स्तरीय से भी बड़ा प्रशासनिक तंत्र काम करेगा। कलेक्टर से पटवारी तक की जवाबदेही तय की गई है।
इस नई व्यवस्था के लागू होने से जिला स्तर पर इसकी कमान जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संभालेंगे, जबकि अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह तहसील स्तर पर तहसीलदार और सभी नायब तहसीलदारों को कानूनन सशक्त बनाया गया है। ब्लॉक स्तर पर मोर्चा संभालते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सेक्टर स्तर पर निगरानी रखने के लिए सभी राजस्व निरीक्षकों और महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जमीनी स्तर पर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे पटवारी को और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिक निगमों के जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को इस कानून को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।
छोटे शहरों की नगर पालिका परिषदों और नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया। ग्राम स्तर तक प्रशासनिक जवाबदेही तय होने से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों को बेहतर संरक्षण मिलेगा।
पटवारी या सेक्टर पर्यवेक्षक कानूनी तौर पर सीधे दखल दे सकेगा
अब अगर किसी भी गांव में बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो वहां के पटवारी या सेक्टर पर्यवेक्षक कानूनी तौर पर सीधे दखल दे सकेगा और उसे रोकने के लिए अधिकृत होगा। यह महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के आपसी समन्वय से बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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