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टि्वशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भोपाल ट्रायल पर रोक, दिल्ली ट्रांसफर याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा

16 अक्टू, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
टि्वशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भोपाल ट्रायल पर रोक, दिल्ली ट्रांसफर याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। मॉडल और एक्ट्रेस टि्वशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में अब मुकदमे की सुनवाई कहां होगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। शीर्ष अदालत ने भोपाल की सेशन कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सीबीआई और आरोपी पक्ष को ट्रांसफर याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।


टि्वशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मुकदमा भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। परिवार के वकील अंकुर पांडे ने सुनवाई के दौरान उठाए गए आधारों का हवाला देते हुए कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह याचिका दायर की गई है।


किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला?

नवनिधि शर्मा की याचिका पर शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भोपाल में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने का आदेश दिया।


याचिका में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेशन कोर्ट से मुकदमे को दिल्ली की किसी सक्षम अदालत में भेजने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि इससे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।


जमानत और न्यायाधीश को लेकर क्या है परिवार की दलील?

टि्वशा शर्मा के परिवार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अंकुर पांडे ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि याचिका में उस न्यायाधीश को लेकर सवाल उठाया गया है, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर जमानत दी थी और बाद में जिनकी अदालत में मुकदमा स्थानांतरित हुआ।


पांडे के अनुसार, परिवार ने अदालत के समक्ष कई दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में भी पेश किए। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को निष्पक्ष सुनवाई की मांग के समर्थन में रखा गया था।


जांच में हस्तक्षेप के आरोप भी उठाए

अंकुर पांडे ने बताया कि टि्वशा का परिवार नोएडा में रहता है और याचिका में जांच के दौरान हस्तक्षेप किए जाने के आरोप भी शामिल किए गए हैं। वकील के मुताबिक, प्रतिवादी पक्ष की ओर से सीधे केबल ऑपरेटर और सीसीटीवी से जुड़े व्यक्ति को फोन किए जाने की बात भी अदालत के सामने रखी गई। परिवार ने इन बिंदुओं के आधार पर मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है।


पल्लवी द्विवेदी की अदालत में चल रहा था ट्रायल

भोपाल में टि्वशा शर्मा का मुकदमा पल्लवी द्विवेदी की अदालत में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही अगले आदेश तक रुकी रहेगी। अदालत ने सीबीआई और आरोपी पक्ष को ट्रांसफर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।


क्या दिल्ली स्थानांतरित होगा मुकदमा?

अधिवक्ता अंकुर पांडे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद केस दिल्ली स्थानांतरित होने की संभावना है। लेकिन मुकदमे को स्थानांतरित करने पर अंतिम फैसला अदालत की आगे की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगा।


अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित है। तब प्रतिवादी पक्ष का जवाब सामने आने के बाद ट्रांसफर याचिका पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


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