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हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, फिलहाल जेल से नहीं आएंगे बाहर, फैसला रखा सुरक्षित

22 जून, 20240 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, फिलहाल जेल से नहीं आएंगे बाहर, फैसला रखा सुरक्षित

हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, फिलहाल जेल से नहीं आएंगे बाहर, फैसला रखा सुरक्षित

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट में आज सुबह से ही इस मामले में सुनवाई हो रही थी, अब आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई अगले 2-3 दिनों में होने वाली है।

दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ शुक्रवार को ईडी हाईकोर्ट पहुंची और कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमें निचली अदालत में नहीं सुना गया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील भी दी कि इस मामले में अभी जल्द सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, हाईकोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया है। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही है। जब तक इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर शुरू की सुनवाई 

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। 


ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कहा 

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम इस मामले में तुरंत सुनवाई चाहते हैं। इस मामले में आज गुरुवार की रात आठ बजे सुनाया गया। आदेश को अपलोड भी नहीं किया गया। ईडी को बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका भी नहीं दिया गया। एएसजी ने कोर्ट में ये भी कहा गया कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गई। उन्हें निचली कोर्ट में जल्दी अपनी बात खत्म करने के लिए कहा गया था। 

गुरुवार को ही मिली थी अरविंद केजरीवाल को जमानत 

बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। जिसके बाद शुक्रवार को ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई।

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