
डेस्क रिपोर्टर
News World Deskजयपुर, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। राजस्थान सरकार ने बुधवार को राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू करने का फैसला किया। हालांकि नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को अतिरिक्त ढाई घंटे (10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक) के लिए रेस्टोरेंट संचालित किए जा सकते हैं। वहीं इस दिन नाईट कर्फ्यू में दो घंटे रात 11 :00 बजे से रात 01:00 बजे तक की छूट दी गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के नागरिकों के लिए स्कूलों, कॉलेजों, मॉल, बाजार और सिनेमा हॉल में प्रवेश के लिए कोरोनो वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य कर दिया। सरकार ने कहा कि राज्य में सभी पात्र लोगों को 31 जनवरी, 2022 तक टीका लगवाना होगा। इसके बाद जिन लोगों को टीके की दोनों डोज नहीं लगी होगी, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गाइडलाइंस के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्कूलों/कोचिंग संस्थानों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों और संस्थान यातायात के लिए संचालित बसों, ऑटो और कैब के चालकों को अनिवार्य रूप से वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा।
वहीं, राज्य के सभी सिनेमा हॉल/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 18 साल से अधिक उम्र के उन लोगों के लिए रात 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हो।
3 जनवरी, 2022 से, सभी सिनेमा हॉल/थिएटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थल को उन व्यक्तियों के लिए 50% क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हो।
गृह विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक 31 जनवरी 2022 के बाद दोनों डोज लेने वालों को ही सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत होगी।
सभी प्रकार की भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों/त्योहारों/शादी समारोहों में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
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