
बेंगलुरु, न्यूज वर्ल्ड डेस्क। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नही ले रहा है। वहीं मामले को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। इस बीच बुधवार यानी 16 फरवरी से कर्नाटक के सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। विवाद को देखते हुए सरकार ने एहतियातन धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने यह कदम कर्नाटक में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया है। अब तक राज्य के कुल 9 जिलों में धारा 144 लगाई जा चुकी है।
बतादें कि, सभी शैक्षणिक संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर सरकार का यह आदेश लागू होगा। वहीं 13 फरवरी को उडुपी जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाते हुए बोला था कि, 19 फरवरी तक सभी क्षेत्रों के हाई स्कूलों के आसपास यह नियम लागू रहेगा। फिलहाल कर्नाटक के उडुपी, चिक्काबालापुरा, बेंगलुरु, बगलकोट, शिमोगा, गडक, मैसूर और दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लागू हो चुकी है।
आदेश के मुताबिक, स्कूलों और उसके आस पास पांच या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। साथ ही रैलियों और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं नारेबाजी करने, गाना गाने या फिर भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शन और विवाद के कारण कुछ स्थानों पर हिंसा भड़कने के बाद राज्य सरकार ने 9 फरवरी को तीन दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए थे। विवाद कि वजह से लगभग एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद उच्च विद्यालयों को सोमवार यानी 14 फरवरी को फिर से खोला गया था। जिसके बाद कई स्कूलों में हिजाब पहनकर आने की घटनाएं भी सामने आईं थी। हालांकि कई मुस्लिम छात्राओं ने अपनी कक्षाओं में प्रवेश करने से पहले हिजाब हटाकर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी किया था।
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