
नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग पर ये फैसला सुनाया है। इसकी सुनवाई कोर्ट ने पहले ही पूरी कर ली थी। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि, काशी अब बम-बम बोल रहा है।
वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। वर्ष 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी।
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