
मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मार्च को प्रस्तावित रैली के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए दीपक मीणा ने रैली स्थल से आठ किमी त्रिज्या की दूरी तक हवाई प्रदर्शन, ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान निर्धारित दूरी में किसी ने पतंग या गुब्बारे उड़ाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है।
जिले के सभी प्रशासनिक-पुलिस अधिकारियों, निकाय व अन्य अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। डीएम दीपक मीणा ने शुक्रवार को पीएम रैली की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
डीएम दीपक मीणा ने दिए आदेश
जारी आदेश में डीएम दीपक मीणा ने पीएम रैली से आठ किमी दूर तक सुरक्षा बंदोबस्त को फूलप्रुफ बनाने का आदेश दिया। इस दौरान सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिए कि वह अपने क्षेत्रों में आदेशों का सख्ती से पालन कराए। इस आदेश के बाद मोदीपुरम आलू अनुसंधान केन्द्र से आठ किमी त्रिज्या क्षेत्र में गुब्बारे व पतंग उड़ाना किसी को महंगा पड़ सकता है। रैली स्थल के आसपास ड्रोन का प्रयोग करना भी अवैध होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ धारा-188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

