
भोपाल। मंगलवार, 28 जनवरी को कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। सौरभ को लोकायुक्त के दफ्तर ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। लोकायुक्त के अनुसार, इस मामले में जल्द ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने कहा कि सौरभ से पूछताछ की जा रही है और उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच में सौरभ के पिछले गतिविधियों और दर्ज मामलों की छानबीन होगी। प्रसाद ने आश्वासन दिया कि सौरभ को किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन पूछताछ की वीडियोग्राफी से इनकार किया।
सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने आरोप लगाया कि सौरभ को कोर्ट में सरेंडर के लिए 11 बजे पेश होना था, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने उसे अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया। वकील ने यह भी बताया कि सौरभ ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था। इस मामले में लोकायुक्त के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया है।
सौरभ शर्मा के सह-आरोपी शरद जायसवाल के वकील सूर्यकांत ने सौरभ की गिरफ्तारी को असंवैधानिक और अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि जब कोई आरोपी स्वयं कोर्ट में सरेंडर करने का आवेदन देता है और कोर्ट उसे पेश होने का समय देता है, तो आरोपी को कोर्ट पहुंचने से पहले गिरफ्तार करना गलत है। यह संकेत देता है कि उसे जानबूझकर कोर्ट में पेश होने से रोका गया। सूर्यकांत ने बताया कि सौरभ के वकील राकेश पाराशर उसकी बेल की मांग करेंगे और सौरभ की जान को खतरा भी बताया। वहीं, शरद जायसवाल के मामले में उन्होंने कहा कि अभी उसके सरेंडर को लेकर कोई चर्चा नहीं है।
सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने लोकायुक्त के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दायर किया है, जिसमें मांग की गई है कि सौरभ से की जाने वाली पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि रिकॉर्डिंग की तीन कॉपियां बनाई जाएं—एक उनके पास, दूसरी कोर्ट के पास, और तीसरी लोकायुक्त के पास रखी जाए।
बतादें, सौरभ शर्मा को आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार, 28 जनवरी को भोपाल जिला कोर्ट में पेश होना था। एडीजे आरपी मिश्रा की कोर्ट ने सौरभ के वकील राकेश पाराशर को इस मामले की सुनवाई में पेश होने के लिए निर्देश दिए थे। हालांकि, कोर्ट में हाजिर होने से पहले ही सौरभ को लोकायुक्त ने हिरासत में ले लिया।
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