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पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

14 मई, 20240 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से बैन करने वाली याचिका को मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और एस.सी. शर्मा की पीठ ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इस मामले में संबंधित अथॉरिटी यानी चुनाव आयोग से संपर्क किया जाए।


दरअसल फातिमा ने वकील आनंद एस. जोंधले के माध्यम से याचिका दायर कर चुनाव आयोग से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री मोदी को छह साल की अवधि के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था। फातिमा ने कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म और भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। उन्होंने कोर्ट में इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्होंने इस मामले में संबंधित अथॉरिटी से संपर्क किया था? याचिकाकर्ता से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद पीठ ने याचिका को वापस लेने के लिए कहा और याचिका खारिज कर दी।


दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें कथित रूप से विभाजनकारी भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी।

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