रविवार, 26 अप्रैल 2026
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रोड रेज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई एक साल की सज़ा

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रोड रेज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई एक साल की सज़ा

रोड रेज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई एक साल की सज़ा

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डेस्क रिपोर्टर

नई दिल्ली, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1988 के रोड रेज मामले में पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सज़ा सुना दी है। बता दें कि इस मामले में पहले नवजोत सिद्धू हत्या के आरोप से बरी हो गए थे, पर मृतक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराएं गए थे। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई। जिसमें पुराने आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी। उस समय सिंद्धू को मात्र एक हजार जुर्माना देने के बाद बरी कर दिया था। 


परिवार ने मानना था कि, ये मामला सिर्फ मारपीट या फिर धक्‍का-मुक्‍की का नहीं था। बल्कि इस मामले को हत्या जैसे गंभीर अपराध समझा जाना चाहिए था। नवजोत सिद्धू पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मारपीट के दौरान 65 साल के एक बुजुर्ग को मुक्का मार दिया था। जिसके चलते उन्हें गंभीर चोट आई और इस व्यक्ति की मौत हो गई। उस वक्त शुरुआती दौर में नवजोत सिद्धू पर हत्या का मुकदमा चला था। पर सितंबर 1999 में निचली अदालत ने उन्हें इन आरोपों से बरी कर करार दिया था।


जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले में 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि, इस मामले को लेकर ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह पता चले कि एक मुक्का मारने से किसी 65 साल के व्यक्ति की मौत हो गई हो। 



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