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खत्म हुई हड़ताल! केंद्रीय गृह सचिव बोले- 'फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून

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खत्म हुई हड़ताल! केंद्रीय गृह सचिव बोले- 'फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून

खत्म हुई हड़ताल! केंद्रीय गृह सचिव बोले- 'फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून

News World Desk
डेस्क रिपोर्टर
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नई दिल्ली। दो दिनों से चल रही ड्राइवरों की हड़ताल जल्द ही खत्म होने के संकेत मिल गए हैं। सरकार के साथ हुई बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट असोसिएशन (AIMTC) ने कहा है कि सभी मामलों का हल निकाल लिया गया है और जल्द ही हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि हिट ऐंड रन कानून के विरोध में ड्राइवरों ने देशभर में चक्काजाम कर दिया था। इसके बाद यातायात की समस्या के साथ फ्यूल का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया।

ट्रकर्स असोसिएशन ने भी कहा है कि नए कानून के खिलाफ चल रही हड़ताल जल्द ही वापस ली जाएगी। ट्रेकर्स की संस्था ने कहा, हमने भारतीय न्याय संहिता के तहत आने वाले प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे सभी मामलों का हल निकल आया है। अभी नए कानून को लागू नहीं किया गया है और आश्वासन दिया गया है कि AIMTC से सलाह के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा।

गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के बारे में संज्ञान लिया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ विस्तृत चर्चा की। सरकार बताना चाहती है कि ये नए प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। इस धारा को लागू करने से पहले एआईएमटीसी के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम सभी ड्राइवरों से अपील करते हैं कि वे अपने-अपने काम पर वापस लौट आएं।

इस बैठक के बाद सरकार और एआईएमटीसी ने ड्राइवरों पर तत्काल अपने काम पर लौटने की अपील की है। बता दें कि दो दिन के चक्काजाम के बाद देशभर के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की समस्या भी खड़ी हो गई थी। कई जगहों पर बाइक और दूसरे वाहनों के लिए फ्यूल की सीमा भी तय कर दी गई थी। इसके अलावा लोगों को आने जाने में भी खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। वहीं ड्राइवरों का कहना था कि भारतीय न्याय संहिता में हिट ऐंड रन मामले मे जो प्रावधान किए गए हैं वे बेहद कड़े हैं और ड्राइवरों के खिलाफ हैं। उनका कहना था इस मामले में सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया जो कि सही नहीं है।

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