बुधवार, 06 मई 2026
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लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक सोशल मीडिया पर भी लागू हैं ये नियम, जान लो, वरना…

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लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक सोशल मीडिया पर भी लागू हैं ये नियम, जान लो, वरना…

लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक सोशल मीडिया पर भी लागू हैं ये नियम, जान लो, वरना…

News World Desk
डेस्क रिपोर्टर
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भोपाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश  जारी कर दिए हैं। अपने आदेश के तहत उन्होंने बगैर इजाजत के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं। डीएम के आदेश के तहत लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पहले मंजूरी लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इंदौर के कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है, ‘विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लिए बगैर आयोजित नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकरों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी के लिए उपयोग में लाने की इजाजत नहीं है।’

इनके उपयोग पर है रोक
रैली, जुलूस आदि में किसी भी तरह का अस्त्र, शस्त्र रखने और उसके प्रदर्शन पर रोक है। बिना अनुमति पंडाल आदि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया पर नियम विरुद्ध संदेश प्रसारण, मैसेज फारवार्डिंग, साम्‍प्रदायिक टिप्पणी, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होना भी प्रतिबंध के दायरे में है।

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