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डेस्क रिपोर्टर
लखनऊ, न्यूज वर्ल्ड डेस्क। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे है। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों को बढ़ते देख, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया हैं। 25 दिसंबर से योगी सरकार ने प्रदेश में नाइट कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। कल यानी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सबुह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। तो शादी-विवाह और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जिसमें एक बार फिर शादी-विवाह जैसे अन्य कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही आयोजनकर्ता इसकी सूचना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देंगे।
क्या है सीएम योगी कि कोरोना को लेकर गाइडलाइंस
नई गाइडलाइंस के अनुसार, अगर आप बाजार जा रहे है तो मास्क पहनना अनिवार्य है। सीएम योगी का कहना है कि, अगर बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान भी नहीं” के संदेश के साथ सभी व्यापारियों को जागरूक करें। अगर कोई मास्क नही पहनता है तो उस ग्राहक को कोई भी दुकानदार सामान न दे। सड़कों और बाजारों में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, अगर कोई देश के किसी भी राज्य से या फिर विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ रहा है तो, उस हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाएगी । बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।
बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को टेस्टिंग करानी होगी। इसके बाद भी उनके स्वास्थ्य पर सक्त नजर रखी जाएगी। अगर आवश्यकता हुई तो उन लोगों को क्वारन्टीन भी किया जाएगा। नए वेरिएंट 'ओमिक्रॉन' के जिस तरह से दुनिया भर में दिन-प्रतिदिन मामलेे बढ़ रहे है, उसी को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका को लेकर व्यवस्थित तैयारियां की जा रही हैं।
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