
रायपुर। चार महीने तक लगातार चले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बाद शनिवार को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। ड्राफ्ट सूची से पहले मतदाताओं की संख्या 2,12,30,737 थी, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद संख्या 1,87,30,914 है। करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम हटे हैं।
प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने, मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने या प्रविष्टियों में संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां दिनांक 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच प्रस्तुत किए गए थे। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण दिनांक 14 फरवरी 2026 तक किया गया। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन के अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवन्त कुमार ने छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को इस अभियान में अभूतपूर्व सहयोग देने के लिए बधाई दी और आभार व्यक्त किया।
निर्वाचक नामावलियों के एसआईआर कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 1990 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों और 38,846 बूथ लेवल एजेंटों सहित कई स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही है। राज्य के मतदाताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है।
एक नजर आंकड़ों पर
डिजिटलीकरणः कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,84,95,920 मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया गया।
घर-घर सर्वेः बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर सर्वे किया गया, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान की गई।
मतदाताओं की संख्या में बदलाव: ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बादः 1,84,95,920 मतदाता थे। अंतिम सूची में 2,34,994 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।
वेबसाइट पर जाकर अपने विवरण की जांच कर सकते हैं मतदाता
यह निर्वाचक नामावली सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/
पर भी उपलब्ध है। मतदाता अपने विवरण की जांच कर सकते हैं। यदि आपका नाम अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है, तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर, उसके साथ घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो फॉर्म 8 भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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