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रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
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रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

News World Desk
डेस्क रिपोर्टर
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रायपुर, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। बढ़ते कोविड मामलों के चलते रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है। उन्होंने बताया कि रेस्तरां, होटल, फूड कोर्ट आदि रात नौ बजे तक खुले रहेंगे जबकि भोजन वितरण रात 11 बजे तक चलेगा।


छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में रैलियों, जुलूसों और सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ-साथ खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्यव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है की, हर जिले में रैलियां, जुलूस, सार्वजनिक समारोहों, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि 4% या उससे अधिक की पॉजिटिविटी वाले जिलों में सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्तरां, सभागार बंद किए जा रहे हैं। नए निर्देशों के अनुसार महामारी नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों और सीआरपीसी की धारा 144 लागू करके प्रदर्शनों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इस बीच, अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डों पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली हैं, उन्हें नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जमा करनी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 

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