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Chhattisgarh
रायपुर-बलौदाबाजार एनएच चौड़ीकरण के तहत भूमि खरीदी- बिक्री से हटा प्रतिबंध
13 नव, 2025 0 व्यूज 4 मिनट पढ़ाई
National highway

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Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। रायपुर-बलौदाबाजार राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) चौड़ीकरण के तहत भूमि खरीदी- बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया गया है। एनएच 130बी के भैसा से किलोमीटर 139.400 ग्राम कुम्हारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के तहत 4-लेन चौड़ीकरण के लिए तहसील पलारी, बलौदाबाजार, लवन और कसडोल अंतर्गत ग्रामों के प्रभावित खसरा व उसके 100 मीटर परिधि के खसरे को छोड़कर शेष खसरे की खरीदी-बिक्री से रोक हटा दी गई है।

तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम खरतोरा, संडी, कोदवा, गोडा, गिर्रा, कुसमी, घोटिया, कुकदा, पहन्दा, पलारी, रसौटा, बिनौरी, अमेरा, मुडपार, तहसील बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम सकरी, लिमाही, मगरचबा के प्रभावित खसरा नंबर और प्रभावित खसरा की भूमि के परिधि से 100 मीटर की दूरी तक आने वाली खसरा नंबरों की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर लगायी गई रोक हटाई गई है। 

 

इसी प्रकार तहसील लवन अंतर्गत ग्राम पनगांव, बिटकुली, लवनबंद, डोटोपार, लाहोद, गिंदोला, खम्हारडीह, मुण्डा, चिरपोटा, कोवि लवन, कोरदा, डोंगरा, परसपाली, डोंगरीडीह एवं तहसील कसडोल अंतर्गत ग्राम चांटीपाली, दर्रा, कसडोल, छरछेद, छांछी, पिसीद, चण्डीडीह, सेल, कटगी  के प्रभावित खसरा नंबर एवं प्रभावित खसरा की भूमि के परिधि से 100 मीटर की दूरी तक आने वाली खसरा नंबरों की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर लगाई गई रोक हटाई गई है।

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