
रायपुर। राजनांदगांव के कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को परिचर्चा आयोजित की गई। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। परिचर्चा में शासकीय एवं निजी संस्थाओं के डॉक्टर्स, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। कलेक्टर ने बताया कि 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इसके संबंध में सभी को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा।
नए कानून में ये प्रावधान
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने लागू होने वाले नए कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए कानून में प्रत्येक प्रकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिकायत किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि पहले जुर्माने की राशि कम थी, अब नए कानून में जुर्माने की राशि में वृद्धि किया गया है। परिचर्चा में अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, डीपीओ मनोज सिंह, डॉ. पुखराज बाफना, अध्यक्ष चेम्बर ऑफ कामर्स शरद अग्रवाल, शासकीय एवं निजी संस्थाओं के डॉक्टर्स, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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