
डेस्क रिपोर्टर
Sandeep Sinhaनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, वहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे, जबकि बाकी कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ना होगा।
फैसले की मुख्य बातें -
शेल्टर होम से सभी स्वस्थ कुत्तों को छोड़ा जाए, केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही रहेंगे।
नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर रिलोकेट करना होगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक, केवल निर्धारित जगह पर ही खाना खिलाने की अनुमति।
हर म्युनिसिपल ब्लॉक में अलग से फीडिंग ज़ोनबनाए जाएंगे।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।
11 अगस्त के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा आदेश से 11 अगस्त के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था।
राज्यों को नोटिस
जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है।
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