नई दिल्ली, न्यूज वर्ल्ड डेस्क। दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते का रहे है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार कि कोरोना वैक्सीन पॉलिसी को सही ठहराते हुए एक आदेश जारी किया है। पर इसके साथ ही ये भी बताया है कि, किसी भी व्यक्ति को कोरोना कि वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें वैक्सीन डेटा और वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग को लेकर एक याचिका पर अपना ये फैसला सुनाते हुए कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीनिकल ट्रायल का डेटा भी पेश करने को कहा है।
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई है कि कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। न्यायालय ने इसे अनुचित बताया है। इसके साथ ही राज्यों को इस तरह के प्रतिबंध को हटाने का सुझाव दिया है। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि, सरकार इसके लिए नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ ऐसी शर्तें रख सकती है जिससे लोगो को समझ आ सके की वैक्सीन कितनी जरूरी है।
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