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डेस्क रिपोर्टर
नई दिल्ली, न्यूज वर्ल्ड डेस्क। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर घटते लगे है। इन कम होते हुए मामलों को देखते हुए शुक्रवार यानी 4 फरवरी को डीडीएमए की एक बैठक हुई जिसमें कोरोना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यहां स्कूलों से लेकर दफ्तरों, बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य व्यवसायिक के साथ साथ लोगों को कई तरह की छूट दी गई है। कोरोना पर बनाए गए इस निर्णय को सोमवार यानी 7 फरवरी से लागू किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में सोमवार यानी आज से स्कूलों के खुलने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही एक बार फिर यहां के लोगों के लिए जिम और स्विमिंग खोल दिए जाएंगे। डीडीएमए ने शुक्रवार यानी 4 फरवरी को हुई बैठक में 6 अहम फैसले लिए हैं। इस संबंध में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। चलिए जानते हैं, सोमवार से दिल्ली में आखिर क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
फिर खुलेंगे स्कूल
दिल्ली में सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों कि कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों को भी संचालित करने की इजाजत दे दी गई हैं। वहीं यहां नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। पर हा इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से पढ़ाई करने का विकल्प रखा गया है।
नाइट कर्फ्यू में हुई ढील
दिल्ली में फिलहाल नाइट कर्फ्यू को खत्म नहीं करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसमें कई तरह कि छूट जरूर दे दी गई है। डीडीएमए ने नाइट कर्फ्यू का समय एक घंटे कम कर दिया है। अब यहां पर नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली में स्थित रेस्त्रां भी अब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। बाजारों के लिए लागू की हुई ऑड ईवन व्यवस्था भी सोमवार से खत्म कर दी जाएगी।
जिम-स्विमिंग पूल हुए ओपन
लोगों लंबे समय से जिम खुलने का इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए एक खुशखबरी सामने आई है। सोमवार से दिल्ली में जिम और स्विमिंग पूल ओपन हो जानेंगे। पर यहां कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ साथ मैंबर्स का कोरोना वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है।
फिर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर
दिल्ली में अब तक दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही खोला जा रहा था। पर इसे डीडीएमए की बैठक में खत्म कर दिया गया है। अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दफ्तरों का काम किया जाएगा। पर अभी सभी दफ्तरों में कोरोना के नियमों का सख्ती के पालन करना अनिवार्य है।
आयोजनों के लिए मिली छूट
अभी शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में कुछ पाबंदियां रखी गई हैं। शादी के मैरिज हॉल में 50 प्रतिशत ही लोग मौजूद रहेंगे। वहीं खुले स्थान पर होने वाले आयोजनों में 200 से अधिक लोगों शामिल हो सकते है। धार्मिक स्थलों को फिलहाल नही खोला गया है। सिनेमा हॉल और एंटरटेनमेंट पार्कों को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला गया है।
अब कार में नहीं लगाना पड़ेगा मास्क
अगर आप कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ये निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार से पूछे गए सवाल पर लिया गया है।
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