
नई दिल्ली। दीपावली की चमक अब दिल्ली वालों के लिए घुटन लेकर आई है। रातभर आसमान में रोशनी के साथ जहरीला धुआं तैरता रहा और सुबह होते-होते हवा इतनी खराब हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार रात 10 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 344 तक पहुंच गया — जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। वहीं द्वारका में 417, अशोक विहार 404, वजीरपुर 423 और आनंद विहार 404 पर रिकॉर्ड हुआ।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन धरी रह गई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ “ग्रीन पटाखे” चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने नियमों की परवाह किए बिना देर रात तक आतिशबाजी जारी रखी। नतीजा — 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में पहुंच गए।
GRAP के चार स्टेज जानिए
स्टेज I: खराब (AQI 201-300)
स्टेज II: बहुत खराब (AQI 301-400)
स्टेज III: गंभीर (AQI 401-450)
स्टेज IV: गंभीर प्लस (AQI >450)
वर्तमान में GRAP-I लागू है। इसके तहत दिल्ली-NCR की सभी एजेंसियों को 27 निवारक उपायों पर अमल करना होगा — जैसे एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल, सड़कों पर पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण।
डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह
गाजियाबाद के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. शरद जोशी ने कहा,
“बाहरी गतिविधियों के दौरान लोगों को N95 या डबल सर्जिकल मास्क जरूर पहनना चाहिए। प्रदूषण का यह स्तर फेफड़ों के लिए बेहद हानिकारक है।”
पराली ने बढ़ाया दिल्ली का दमघोंटू धुंआ
दिवाली के बाद उत्तर और मध्य भारत में पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देता है। हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम 2021 के अंतर्गत कानूनी नियम बनाए गए —
2 एकड़ तक: ₹ 5,000 जुर्माना
2 से 5 एकड़: ₹ 10,000 जुर्माना
5 एकड़ से अधिक: ₹ 30,000 जुर्माना
अब आगे क्या?
सरकार ने GRAP-I के तहत कदम उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इसी गति से प्रदूषण बढ़ता रहा तो अगले दो दिनों में दिल्ली “गंभीर प्लस ज़ोन” में पहुंच सकती है। फिलहाल लोगों को घर में रहने, मास्क पहनने और सुबह की वॉक टालने की सलाह दी जा रही है।
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