मुरैना जिले की जहरीली शराब की घटना के पश्चात मध्यप्रदेश के भोपाल जिले मैं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)34(2) के तहत बनाये गये प्रकरणों पर प्रदेश की पहली बड़ी कार्यवाही मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत 6 लोगों पर कार्यवाही की गई । भोपाल जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने यह कार्यवाही सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे की की अनुशंसा पर तथा भोपाल पुलिस की जाँच पर की।
मुरैना जिले की जहरीली शराब की घटना के पश्चात मध्यप्रदेश के भोपाल जिले मैं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)34(2) के तहत बनाये गये प्रकरणों पर प्रदेश की पहली बड़ी कार्यवाही मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत 6 लोगों पर कार्यवाही की गई । भोपाल जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने यह कार्यवाही सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे की की अनुशंसा पर तथा भोपाल पुलिस की जाँच पर की।
मुरैना जिले की जहरीली शराब की घटना के पश्चात मध्यप्रदेश के भोपाल जिले मैं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)34(2) के तहत बनाये गये प्रकरणों पर प्रदेश की पहली बड़ी कार्यवाही मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत 6 लोगों पर कार्यवाही की गई । भोपाल जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने यह कार्यवाही सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे की की अनुशंसा पर तथा भोपाल पुलिस की जाँच पर की।
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