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क्रेडिट कार्ड पर रिजर्व बैंक की तरफ से आया बड़ा अपडेट, ग्राहक अब चुन सकेंगे अपनी मर्जी का नेटवर्क
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क्रेडिट कार्ड पर रिजर्व बैंक की तरफ से आया बड़ा अपडेट, ग्राहक अब चुन सकेंगे अपनी मर्जी का नेटवर्क

क्रेडिट कार्ड पर रिजर्व बैंक की तरफ से आया बड़ा अपडेट, ग्राहक अब चुन सकेंगे अपनी मर्जी का नेटवर्क

News World Desk
डेस्क रिपोर्टर
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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देने का निर्देश दिया है। अब से, बैंकों और गैर-बैंकों को जो क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देना होगा। यह विकल्प कार्ड जारी करते समय दिया जाएगा। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता न करें जो उन्हें दूसरों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अधिकृत कार्ड नेटवर्क के नाम लिस्टेड किए हैं। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई शामिल हैं। आरबीआई (Reserve Bank Of India) इन दिशानिर्देशों के जरिए क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) जारी करने और इसका यूज करने वाले ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प सुनिश्चित करना चाहता है। आरबीआई के मुताबिक, कुछ कार्ड नेटवर्क और जारीकर्ताओं के बीच के समझौते ग्राहकों के ऑप्शन को सीमित कर रहे हैं।


आरबीआई ने दिए ये निर्देश

आरबीआई के नए दिशानिर्देशों से कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसे समझौतों में प्रवेश करने से रोका गया है जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं। अब कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड जारी करते समय पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्कों में से एक को चुनने का विकल्प देना होगा। वहीं मौजूदा कार्डधारकों को भी यह ऑप्शन उनके अगले कार्ड नवीनीकरण के समय दिया जाएगा।


इस वजह से उठाया कदम

आरबीआई का यह कदम कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच कुछ व्यवस्थाओं को देखने के बाद उठाया गया है। ये व्यवस्थाएं कार्ड नेटवर्क से चयन करते समय ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं थीं। हालांकि, यह नियम उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे, जिनके जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।


वहीं इसमें उन कार्ड जारीकर्ताओं को भी शामिल नहीं किया गया है जो अपने खुद के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर जारी करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल यानी 2023 को जुलाई में इस संबंध में ड्रॉफ्ट सर्कुलर (Draft Circular) जारी किया था।

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