
भोपाल, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। नगद लेनदेन से होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक संशोधित आयकर कानून का ये नया नियम केंद्र सरकार के निर्देश पर 26 मई 2022 से लागू होगा। जानकारी के अनुसार केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून नियम में संशोधन कर बैंक डिटेल्स की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। अब 20 लाख रुपए या अधिक की राशि जमा या निकासी करने पर पेन डिटेल देना होगा। ये नियम बैंक, सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस में चलने वाले खातों पर लागू होगा। वही चालू खाता खोलने के लिए ये नियम मान्य होगा। इतना ही नहीं जिन लोगों के खाते पहले से पेन से लिंक है, उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। इससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।
बैंक को अब तक नहीं मिला स्पष्टीकरण
वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल से हो चुकी है ऐसे में 26 मई से पहले हुए लेनदेन का आकलन कैसे किया जाए इसकी जानकारी अब तक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को नहीं है।
1 जुलाई से टीडीएस का नया नियम होगा लागू
1 जुलाई से आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वालों से ज्यादा टीडीएस वसूलेगा। दरअसल ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका सालाना टीडीएस 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा होता है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए लागू दर से ज्यादा पर टैक्स को काटने का प्रावधान है।
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