
नई दिल्ली, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। दिल्ली सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है, जिसमें बार संचालकों को तड़के 3:00 बजे तक शराब पर परोसने की अनुमति दी जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार ने आबकारी विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में बार को अब तक देर रात 1:00 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। अगर समय रात के 3:00 बजे तक बढ़ा दिया जाता है तो आबकारी विभाग पुलिस समेत अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा। नवंबर 2021 से लागू हुई नई आबकारी नीति में सिफारिश की गई है कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर लाया जा सकता है। एनसीआर शहरों, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार को तड़के 3:00 बजे तक खोलने की अनुमति है।
हालत उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में बार 1:00 बजे तक खुले रहते हैं। दिल्ली में करीब 550 स्वतंत्र बार है जो आबकारी विभाग से S17 लाइसेंस पर भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब परोसते हैं। लगभग डेढ़ सौ की संख्या वाले होटलों और मोटल्स के रेस्टो में पहले से ही 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति है। ऐसे रेस्टोरेंट को आबकारी विभाग द्वारा L-16 लाइसेंस दिया जाता है।
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