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6 दिन की रिमांड पर दिल्ली सीएम केजरीवाल, ईडी ने कोर्ट को बताया, ‘100 करोड़ नहीं बल्कि 600 करोड़ तक की रिश्वत मिली’

6 दिन की रिमांड पर दिल्ली सीएम केजरीवाल, ईडी ने कोर्ट को बताया, ‘100 करोड़ नहीं बल्कि 600 करोड़ तक की रिश्वत मिली’

नई दिल्ली। शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेजे गए। अब ईडी उन्हें 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा पेश करेगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल जज कावेरी बावजा की कोर्ट में करीब तीन घंटे तक केजरीवाल के वकीलों और सरकार की ओर से दलीलें पेश की गईं। दिल्ली सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- कोई पुख्ता सबूत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर केजरीवाल को किसी अपराध का दोषी माना जा सके। ईडी ने उन्हें गैरकानूनी और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया। पेशी से पहले केजरीवाल ने कहा- चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है।


प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले का मुख्य षडयत्रकर्ता करार दिया। ईडी ने कहा वे एक पार्टी नहीं एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। पार्टी को साउथ लाबी से 100 करोड़ नहीं बल्कि 600 करोड़ तक की रिश्वत मिली और उन्होंने गोवा चुनावों में रिश्वत की राशि का प्रयोग किया। गवाहों व आरोपियों के बयानों से इस तथ्य की पुष्टि हुई है और उनके पास ठोस साक्ष्य हैं। ईडी ने केजरीवाल का 10 दिन का रिमांड मांगते हुए यह तर्क रखा। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने पूरे मामले को राजनीति बताते हुए गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिमांड का विरोध किया।


अदालत ने केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कल रात उनकी गिरफ्तारी के बाद आज पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

News World Desk

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