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गुजरात के सीमावर्ती मध्यप्रदेश के जिलों में शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

गुजरात के सीमावर्ती मध्यप्रदेश के जिलों में शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

भोपाल। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर व झाबुआ जिले की सीमा से लगे हुए जिलों में मतदान के दिन 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चरणानुसार मद्यनिषेध संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे छह माह का कारावास या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।


गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिलों की सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी तक मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से व मतगणना तिथि को क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी तथा शराब बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही मतदान क्षेत्र में शराब के परिवहन की संभावना न रहे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे।


इसके अलावा मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य सेलिंग प्वाइंट, सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों के मुताबिक किसी को भी शराब बिक्री एवं सेवा की अनुमति नहीं होगी।


उल्लेखनीय है कि गुजरात राज्य में कुल 182 सीटों पर दो चरण में सामान्य निर्वाचन 2022 कार्यक्रम जारी किया गया है। एक और 5 दिसंबर को मतदान एवं 8 दिसंबर को मतगणना होनी है।

News World Desk

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